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JNVST Admission 2024: जवाहर नवोदय विद्यालय रीवा में प्रवेश कैसे मिलेगा! Online application jawahar navodaya vidyalaya

JNVST Admission 2024: जवाहर नवोदय विद्यालय में पात्रता परीक्षा रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चूका है आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। 

आवेदन करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें है उसको आवेदन करने से पहले ध्यान  से पढ़ें उसके बाद ही आवेदन करें जिससे आप का फॉर्म रिजेक्ट न हो। जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर में आवेदन करने के लिए नीचे सम्पूर्ण विवरण दिया गया है।

आवेदन रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करें

आवेदन कैसे करें क्या पात्रता है 

  1. (क) केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है, प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं । प्रवेश के समय अस्थाई रूप से चयनित उम्मीदवार के माता-पिता को उसी जिले का जहाँ उम्मीदवार ने कक्षा-5 में अध्ययन किया है और ज.न.वि.एस.टी. के लिए उपस्थित हुआ है, भारत सरकार द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा लेकिन उन जिलों के लिए जहाँ कि ज.न.वि. प्रारम्भ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो ज.न.वि. चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता रहेगी।
  2. (ख) उम्मीदवार उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले के ज.न.वि. में प्रवेश चाह रहा है/चाह रही है । अस्थाई चयन के पश्चात सरकार द्वारा मान्या माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
  3. (ग) उम्मीदवार सत्र 2024-25 में उसी जिले के किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा-5 में अध्ययन किया हो।
  4. (घ) सत्र 2024-25 से पहले पांचवीं कक्षा पास करने वाले उम्मीदवार या दूसरी बार परीक्षा में सम्मिालित होने वाले उम्मीदवारों को अनुमति नहीं है।
  5. (ड़) प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 01.05.2012 से पहले तथा 30.04.2014 (दोनों तिथियाॅ सम्मिलित) के बाद का नहीं होना चाहिए। अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी । यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के सन्देह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
  6. (च) चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले, जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता/चाहती है, के किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता ‘प्रमाण पत्र-ब’ सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र 2024-24 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत् होना चाहिए। अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किया गया है और जिसने कक्षा-5 में 31 जुलाई, 2024 से पूर्व प्रवेश नहीं लिया है, आवेदन करने के योग्य नहीं है। वह अभ्यर्थी जो कक्षा-5 सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण/अध्ययन कर चुका है, चयन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेन्सी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। वे विद्यालय, जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र-‘ब’ प्राप्त किए हों, उन्हें एन0आई0ओ0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को सत्र 2023-2024 में सफलतापूर्वक कक्षा-5 पूर्ण किया होना चाहिए। कक्षा 6 में सत्र 2024-202 में वास्तविक प्रवेश उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
  7. (छ) कक्षा-6 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा-3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हुआ हो।
  8. (ज) अभ्यर्थी, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से ‘ब’ प्रमाण पत्र दक्षता सहित 15 सितम्बर, 2023 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे वे भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य हैं, अगर वें निर्धारित आयु सीमा में हों। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उपर्युक्त योजनाओं में अध्ययन कर रहे हों, वे ग्रामीण कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। एन.आईओएस उम्मीदवारों की ग्रामीण और शहरी स्थिति का निर्णय उनके माता-पिता के निवास की स्थिति के आधार पर किया जाएगा ।
  9. (झ) किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है। आवेदन में उम्मीदवार द्वारा भरे गये विवरण को मान्य किया जाएगा और यदि उम्मीदवार को दूसरी बार परीक्षा में सम्मिेलित (रिपीटर) होता पाया जाता है तो चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  10. (ञ) आधार अधिनियम की धारा 4 (4)(ब)(II) के अधीन जिसे इलेक्ट्रानिसक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सुशासन के लिए प्रमाणीकरण आधार को अधिसूचित किया है, (समाज कल्याण, नवाचार,ज्ञान) नियम, 2023, 05.08.2020 की धारा 7 के अनुसरण में आधार (लक्षित वितरण वित्त और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बच्चे को आधार संख्या या आधार प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । संबंधित मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है । कोई भी बच्चा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखता है जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होने अभी तक नामांकन नहीं कराया है । पंजीकरण से पूर्व उनके माता-पिता या अभिभावकों की सहमति पर आधार नामंाकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (यूआईडीएआई की बेवसाइट पर उपलब्ध सूची) पर आधार के लिए पंजीकरण कराएगें। ज.न.वि. में भी आधार नामांकन के लिए पंजीकरण की सुविधा है । उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुविधा का लाभ लिया जा सकता है । सरकारी पोर्टल पर आधार का उपयोग करके उम्मीदवार/माता-पिता के डाटा को मान्य किया जाएगा । उम्मीदवार/माता-पिता के द्वारा प्रस्तुत सभी व्यक्तिगत विवरण का आधार के विवरण से मेल होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार आधार विवरण को अद्यतन करवांए ।
  11. (ट) जब तक बच्चे की आधार संख्या जारी नहीं होती तब तक वह संबंधित सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी माता-पिता के निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करके स्वंय को पंजीकृत करा सकता है/करा सकती है, हालांकि उसका पंजीकरण अनंतिम माना जाएगा और यदि उसका अनंतिम रूप से चयन होता है उसे प्रवेश के समय आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी ।

ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए

  1. (क) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएगें और शेष स्थानों को जिले के आरक्षण मानदण्ड के अनुसार खुले तौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे।
  2. (ख) ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन किया हो हालांकि अभ्यर्थी ने कक्षा-5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन किया हो, जहां वह प्रवेश चाहता है।
  3. (ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का ग्रामीण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र में विगत तीन वर्षों से अध्ययनरत है एवं निवास कर रहा है ।

शहरी अभ्यर्थियों के लिए

जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी,  चौथी तथा पांचवी कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जायेगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा ज.न.वि.एस.टी. आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित किया गया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा ।

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे-शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जायेगा।

स्थानों का आरक्षण

  1. (अ)    जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। शेष स्थान खुले तौर पर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे ।
  2. (ब)    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण सम्बन्धित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है किन्तु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और जन जाति को जोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए यह आरक्षण अन्तर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अन्तर्गत अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा।
  3. (स)    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय सूची के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केन्द्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है, के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
  4. (द)    कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जायेंगे। बालिकाओं का एक तिहाई चयन सुनिश्चित करने के लिए न.वि.स. चयन मानदण्ड के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो, बालिकाओं को बालकों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
  5. (इ)    ग्रामीण- ऑपन श्रेणी के स्थानों को एनवीएस चयन मानदण्ड के अनुसार संबंधित खण्ड की ग्रामीण आबादी के आधार पर खण्डवार आवंटित किया जाता है।
  6. (फ) ’’दिव्यांग बच्चों (अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग) के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।
    1. ’’दृष्टि दिव्यांगता’’ निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगी जैसे:-
    2. (i) सम्पूर्ण दृष्टिहीनता: या
    3. (ii) अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 (Snellen) से अधिक न हो
    4. (iii) दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब।
    5.        ’’‘श्रव्य दिव्यांगता’’ संवाद क्षेत्र की बारम्बारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल (Decibels) की क्षति।
    6.        ’’‘‘लोकोमोटर दिव्यांगता’’ (Locomotor disability) अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रूकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रूकावट (Any form of cerebral palsy)
    7.        ‘दिव्यांग व्यक्ति’’ का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40 प्रतिशत से कम न हो और जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

परीक्षा की संरचना

चयन परीक्षा की अवधि 2 घण्टे 11:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक होगी और इसके तीन खण्ड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 होगा।

परीक्षा का प्रकारप्रश्नों की संख्याअंकसमयावधि
मानसिक योग्यता परीक्षा405060 मिनट
अंकगणित परीक्षा202530 मिनट
भाषा परीक्षा202530 मिनट
योग801002 घण्टे

प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन खण्डों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जायेगी। दिव्यांग विद्यार्थियों (भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों) को 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

राज्य का नाम / केन्द्रशासित प्रदेशभाषाएं
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहहिन्दी, अंग्रेजी,तमिल, उर्दू, बंगाली
आन्ध्र प्रदेशहिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़
अरुणाचल प्रदेशअंग्रेजी, हिन्दी
आसामअंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी (बंगला लिपि), मणिपुरी (मैतेई मायेक)
बिहारअंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
चण्डीगढ़अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
छत्तीसगढ़अंग्रेजी, हिन्दी,
दिल्लीअंग्रेजी, हिन्दी
गोवाअंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, कन्नड़
गुजरातअंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
हरियाणाअंग्रेजी, हिन्दी
हिमाचल प्रदेशअंग्रेजी, हिन्दी
जम्मू  और कश्मीरअंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
झारखण्डअंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, उड़िया
कर्नाटकहिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलगू, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल
केरलहिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, कन्नड़
लक्षद्वीपहिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम
मध्य प्रदेशअंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती
महाराष्ट्रअंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलगू, गुजराती,बंगाली
मणिपुरअंग्रेजी, हिन्दी, मणिपुरी (मैतेई मायेक)
मेघालयअंग्रेजी, हिन्दी, खासी, गारो, बंगाली, असमिया
मिजोरमअंग्रेजी, हिन्दी, मिजो
नागालैण्डअंग्रेजी, हिन्दी,
ओड़िशाअंग्रेजी, हिन्दी, तेलगू, उड़िया, उर्दू
पुद्दूचेरीअंग्रेजी, तमिल, तेलगू, मलयालम, हिन्दी
पंजाबअंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
राजस्थानअंग्रेजी, हिन्दी
सिक्किमअंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली
तेलंगानाहिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, कन्नड़, मराठी, उर्दू
त्रिपुराअंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली
यू.टी. लद्दाखअंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
यू.टी. दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीवअंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
उत्तर प्रदेशअंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
उत्तराखण्डअंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
पश्चिम बंगालअंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, नेपाली, उर्दू

नोटः-अभ्यर्थी को परीक्षा में उसी भाषा की परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी जिस भाषा का उल्लेख उसके द्वारा आवेदन पत्र में किया गया है।

ज.न.वि. में ज.न.वि.च. परीक्षा के आयोजन की तिथि
दिनांकअन्तर्गत जनपि
 29.04.2023 649
30.04.2022650
 11.08.2021 646
11.01.2020561
07.11.202075
 06.04.2019634
21.04.2018623

जेएनवी द्वारा किसी भी बदलाव के लिए newznagri जिम्मेवार नहीं होगा यह जानकारी नवोदय विद्यालय समिति पर दी गई जानकारी के आधार पर है।

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