
BJP नेता नगर परिषद अध्यक्ष को सुनाई गई सजा, मारपीट के केश में तीन वर्ष की जेल,1000 रुपए अर्थदंड
जेल जाते जाते बोले – न्यायपालिका में सोर्स चलता है यह पता नहीं था
मऊगंज जिले के हनुमना नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता को मारपीट के एक केश में धारा 325 का दोषी करार देते हुए 3 माह के सश्रम कारावास तथा ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किये जाने की सजा सुनाई गई है।माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आनंद बागरी मऊगंज की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है
*क्या था पूरा मामला*
हनुमना नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता द्वारा 29 जनवरी 2011 को हनुमना निवासी दिव्याकांत त्रिपाठी के साथ मारपीट की गई थी जिसमें हाथ की उंगली मरोड़ कर हड्डियां टूट गई थी जिसकी रिपोर्ट दिव्याकांत त्रिपाठी द्वारा हनुमना थाने में की गई थी लेकिन अपने रसूख के चलते सोनू गुप्ता के नगर सेठ के दबाव में पुलिस ने महज 155 में रिपोर्ट दर्ज कर खानापूर्ति तक सीमित रहा,किंतु पीड़ित द्वारा पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट न होते हुए माननीय न्यायालय मऊगंज में परिवाद दायर किया गया। 14 वर्षों तक चले प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के साथ किए गए मारपीट को सही पाते हुए आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता को भारतीय दंड विधान की धारा 325 का दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।
*बचने के लिए वरिष्ठ न्यायालय में की थी अपील*
माननीय मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहे प्रकरण में लगातार गवाहों एवं साक्ष्यों को अपने विरुद्ध पाते हुए आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता ने सजा होने के भय से बचने के लिए चक्रव्यूह रचते हुए मजिस्ट्रेट न्यायालय के फैसले के पूर्व ही द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश माननीय हीरालाल अलावा के यहां अपील कर डाली , माननीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री हीरालाल अलावा ने भी प्रकरण की पुष्टि करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण वापस भेज दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय के माननीय मजिस्ट्रेट आनंद बागरी द्वारा दिनांक 18- 3-25 को दिए गए अपने फैसले में हनुमना के वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता को धारा 325 का दोषी करार देते हुए 3 माह के सश्रम करवास तथा 1000 के नगद अर्थदण्ड से दंडित किया है।
*न्यायपालिका में सोर्स चलता है यह पता नहीं था*
पत्रकारों को जवाब देते हुए सोनू गुप्ता ने कहां की यह सब सोची समझी साजिश के तहत और पैसे वसूलने के लिए किया गया है। यहां तक उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने का भी आरोप लगाए है, सोनू गुप्ता ने आगे कहा कि इसमें ना कोई साक्ष्य है और ना ही कोई गवाह इसके बावजूद भी न्यायपालिका ने ऐसे आदेश दिए हैं मुझे पता नहीं था कि न्यायपालिका में भी सोर्स चलते हैं। अब हम इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगे और आगे अपील करेंगे।
*बीजेपी में शामिल हुए थे नगर परिषद अध्यक्ष*
सोनू गुप्ता उर्फ आशुतोष गुप्ता वर्तमान में हनुमना नगर परिषद अध्यक्ष हैं और वह बीजेपी के सदस्य भी है। उन्होंने करीब 1 साल पहले बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के हाथों भाजपा कार्यालय भोपाल में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की अगुआई में बीजेपी सदस्यता प्राप्त ली थी।पार्टी बदलने को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा