एक ट्वीट में, आयकर विभाग ने उन लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं जो पैन को आधार से जोड़ना चाहते हैं और भुगतान में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
नई दिल्ली: पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा कल खत्म हो गई. सिस्टम पर भारी भीड़ के कारण, कई लोगों को भुगतान चालान के साथ आगे बढ़ने और दो दस्तावेजों को लिंक करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। कयास लगाए जा रहे थे कि आयकर विभाग पैन कार्ड धारकों की मदद के लिए समय सीमा बढ़ाएगा। हालांकि कर विभाग ने समय सीमा नहीं बढ़ाई है, लेकिन पीड़ित उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए कदम जरूर उठाए हैं।
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एक ट्वीट में, आयकर विभाग ने उन लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं जो पैन को आधार से जोड़ना चाहते हैं और भुगतान में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।”पैन धारक ध्यान दें! ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है। लॉग इन करने के बाद पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ टैब खोलें। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है,” विभाग ने कहा।
Kind Attention PAN holders!
Instances have come to notice where PAN holders have faced difficulty in downloading the challan after payment of fee for Aadhaar-PAN linking.
In this regard, it is to be informed that status of challan payment may be checked in ‘e-pay tax’ tab of…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 30, 2023
आयकर विभाग ने आगे कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। “इसके अलावा, जैसे ही पैन धारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा करता है, चालान की संलग्न प्रति के साथ एक ईमेल पहले ही पैन धारक को भेज दिया जाता है।
ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30.06.2023 तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा, ”विभाग ने कहा।
विभाग ने आगे कहा कि समस्याओं का सामना कर रहे लोग चालान की प्रति के लिए अपने पंजीकृत ईमेल की जांच कर सकते हैं। विभाग ने कहा, “यदि आपको और सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपना विवरण (पैन और अपने मोबाइल नंबर के साथ) हमारे साथ orm@cpc.incometax.gov.in पर साझा करें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके।”