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रीवा: तलवार से हमला कर काटा मजदूर का कान , अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रीवा जिले में हत्या के प्रयास मामले में सोलह महीने के अंदर विशेष अदालत ने फैसला किया है ।  सूत्रों के अनुसार 20/11/2021 को सिरमौर थाना क्षेत्रान्तर्गत पंडरी गमिया टोला में आरोपी ने मजदूरों के ठेकेदार को अपने घर बुलाया और पैसे के लेनदेन के मामले में दोनों के बीच बहस होने लगी । ऐसे में आरोपी ने ठेकेदार पर तलवार से वार कर दिया पहली तलवार हाँथ में लगी दूसरी बार कान में लगी ।

इस तलवारबाजी में मजदूर का हाथ एवं  कान कट गया  । घटना के बाद सिरमौर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया । उसके बाद कोर्ट में ट्रायल 16 माह चला  और आरोपी को आजीवन कारावास एवं हजारों रूपये का अर्थ दंड सुनाया । केस में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी सूर्य प्रकाश पांडेय ने की ।

ये रहा  मामला

फरियादी सतेंद्र साकेत पिता केशरी प्रसाद साकेत उम्र 32 साल निवासी पड़री गमिया टोला ने सिरमौर थाने में रिपोर्ट लिखाई । बताया की 20/11/2021 की सुबह 11 बजे मेरे ठेकेदार अशोक साकेत का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मोटरसाइकल से गणेश मिश्रा के अहरी गया था । वहां गणेश मिश्रा ने पैसे की मांग करने पर जाति का नाम लेकर गाली देने लगे मेरे द्वारा जब विरोध किया गया तो अंदर से तलवार लाया ।

इसके बाद अशोक साकेत पर तलवार से हमला कर दिया । तलवार के वार से बायाँ हाँथ व कान कट गया । शोर शराबा सुन गांव वाले दौड़े मगर गणेश मिश्रा वहां से भाग गया । जिस पर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आईपीसी की धारा307,201,34,3 (2) 5 एससी/ एसटी एक्ट 25 बी आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया और सिरमौर थाना में अपराध क्रमांक 255/2021 को विवेचना में लिया ।

तत्कालीन SDOP ने की विवेचना

मामले की विवेचना PS  Paraste तत्कालीन SDOP सिरमौर ने की। घटना  की शाम आरोपी गणेश प्रसाद मिश्रा  पुत्र राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा उम्र 36 वर्ष निवासी डोल थाना सिरमौर सहित 2 लोगों को  गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया । साक्ष्य संकलन करने के बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र क्रमांक 01/22 दिनांक 2 /01/ 2022 को तैयार किया। इसके बाद प्रकरण क्र। 01/22 दिनांक 3 /01/ 2022 को न्यायालय में पेश किया। इस मामले को गंभीर व जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया ।

21 मार्च को सुनाया फैंसला 

विचारण के दौरान अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी सूर्य प्रकाश पाण्डेय ने पक्ष रखा। वर्तमान थाना प्रभारी द्वारा कोआर्डिनेट कर सतत निगरानी  की गई। आदेशों की तामीली कर साक्षियों के कथन लिए गए। दोनों पक्षों के गवाह व साक्ष्य पूर्ण कराये गये। ऐसे में 21 मार्च 2023 को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश SC/SC एक्ट में  आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया गया । जिसके बाद अभियुक्त गणेश प्रसाद मिश्रा को IPC की धारा 307, 326 में 10-10 वर्ष की सजा एवं  25 (1) बी आर्म्स एक्ट में 3 साल  की सजा और  3 (2) 5 SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।

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